राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
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- पंजाब ने भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र की सीमा 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है।
- राज्य ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 11 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें केंद्रीय बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है, इसे संविधान के तहत शासन के संघीय रूप का उल्लंघन बताया गया है।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा क्षेत्र की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा की जाती है।
मुद्दे की पृष्ठभूमि
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सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र कुछ प्रकार के मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है| भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है| केवल सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित मामलों की सुनवाई करेगा: (1) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद| (2) एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच विवाद और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद| (3) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यदि विवाद में कानून या तथ्य का कोई प्रश्न शामिल है। |
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