मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे ने ऑपरेशन “ एएएचटी” शुरू किया
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रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।
आरपीएफ अपनी विशेष इकाइयों को महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों, विशेषकर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे जिलों में चलने वाली ट्रेनों में तैनात करेगा।
इन देशों की हजारों महिलाओं और बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों में यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, गुलामी, अंग प्रत्यारोपण आदि के लिए बेचा जाता है।
भारत के संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अपराध का पंजीकरण, पता लगाना और रोकथाम संबंधित राज्य सरकारों के तहत सरकारी रेलवे पुलिस/गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) की जिम्मेदारी है।
रेलवे सुरक्षा बल मानव तस्करी को रोकने में राज्य सरकार की कानून प्रवर्तन एजेंसी की सहायता कर सकता है क्योंकि रेलवे मानव तस्करों के लिए सबसे पसंदीदा नेटवर्क है, जिसके माध्यम से मानव तस्कर विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं की तस्करी के लिए उपयोग करते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 23(1) मानव या व्यक्तियों की तस्करी पर रोक लगाता है।
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