आरबीआई ने छोटे ऑफलाइन ई-भुगतान को मंजूरी दी

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 3 जनवरी 2022 को एक रूपरेखा जारी की, जिसमें प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफ़लाइन भुगतान की अनुमति दी गई, जो कि 2,000 रुपये की कुल सीमा के अधीन है।

  • ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है और भुगतान किसी भी चैनल या उपकरण जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है।

विलंबित सूचना :-

  • इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी।
  • चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद सूचना एसएमएस या ई-मेल से प्राप्त होंगे।

डिजिटल लेनदेन पर जोर :-

  • इस ऑफ़लाइन लेनदेन से खराब या कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन पर प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल है।

महत्वपूर्ण बिंदु :-

खाते में शेष राशि की भरपाई होने तक सभी लेनदेन की कुल सीमा 2,000 रुपये है। शेष राशि की पुनःपूर्ति केवल एक ऑनलाइन मोड में हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक

मुख्यालय -मुंबई

स्थापित- 1 अप्रैल 1935

गवर्नर- शक्तिकांत दास

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