आरबीआई ने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों पर ₹2,000 करोड़ का जुर्माना लगाया
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए चार प्रमुख भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर जुर्माना लगाया है।
खबर का अवलोकन
RBI ने जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हैं और आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने की कुल राशि ₹2,000 करोड़ है।
विदेशी निवेशों की देरी से रिपोर्टिंग के कारण आरबीआई को प्रतिबंधात्मक कदम उठाने पड़े हैं, जिससे विसंगतियों का समाधान होने तक आगे के प्रेषण और हस्तांतरण प्रभावित होंगे।
आरबीआई द्वारा उठाए गए नियामक उपायों में से एक बाहरी प्रेषण को बंद करना है। अधिकृत डीलर बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिपोर्टिंग मुद्दों के नियमित होने तक भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी संस्थाओं के प्रति किसी भी बाहरी प्रेषण या वित्तीय प्रतिबद्धताओं की सुविधा न दें।
देरी से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया गया है, जिसमें 2000 के बाद से संसाधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) प्रेषणों की एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल है। एसबीआई सहित शामिल कंपनियों ने प्रेषण कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी ओडीआई की सूचना दी है।
परिचालन संबंधी व्यवधानों को रोकने और आरबीआई के नियमों का पालन करने के प्रयास में प्रभावित कंपनियों ने केंद्रीय बैंक से विस्तार मांगा है। उनका लक्ष्य एसबीआई ओडीआई (ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) सेल के साथ देर से जमा करने वाले शुल्क का समाधान करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है।
इसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
मुख्यालय: मुंबई
गवर्नर: शक्तिकांत दास
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