आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से लागू होंगे

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RBI's revised bank locker rules to come into effect from 1st of January

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर नियमों में संशोधन किया हैजिसमें ग्राहकों को अद्यतन लॉकर समझौते प्रदान करना शामिल है। नियम जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे।

क्या हैं नए दिशानिर्देश?

  • भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसारसमझौतों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल का पालन करना चाहिए।
  • सभी मौजूदा लॉकर जमाकर्ताओं को नए लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • उन्हें निर्दिष्ट तिथि से पहले एक नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
  • आरबीआई ने बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास बिंदुओं और संचालन के सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है।
  • सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉडिंग कम से कम एक सौ अस्‍सी दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
  • आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्‍ता बैंक को अपने लॉकर को बिना जानकारी के खोले जाने या किसी चोरी या सुरक्षा चूक की शिकायत करता है तो बैंक को सीसीटीवी रिकॉडिंग पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सुरक्षित रखनी होगी।


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