भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया प्रतिबंध
Tags: Economy/Finance
चार सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने निकासी सहित कुछ अन्य प्रतिबंध लगा दिया है।
बैंक के नाम जिनपर प्रतिबंध लगाए गए हैं
महाराष्ट्र में साईबाबा जनता सहकारी बैंक
सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल
यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराइच, उत्तर प्रदेश
आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्या हैं?
साईबाबा जनता सहकारी बैंक का जमाकर्ता बैंक से 20,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकता है, जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपए निर्धारित की गई है।
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में, निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये रखी गई है।
आरबीआई ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों द्वारा धन की निकासी पर प्रतिबंध शामिल है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत इन चार सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी निर्देश छह महीने तक लागू रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में
1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया।
रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था।
केंद्रीय कार्यालय में गवर्नर बैठता है और नीतियां तैयार की जाती हैं।
रिजर्व बैंक के मामलों को केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -