श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दूसरी बार आपातकाल की घोषणा की
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श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 6 मई को पांच सप्ताह में दूसरी बार आपातकाल की स्थिति घोषित की। सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं।
ट्रेड यूनियनों ने आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे को दोषी ठहराते हुए सार्वजनिक परिवहन को को रोक दिया।
आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में कई सप्ताह से अशांति है।
श्रीलंका में सड़कों पर विरोध तेज होने के बाद, गोटाबाया ने पहले 1 अप्रैल को आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि नागरिकों को भोजन, ईंधन और दवाओं के लिए आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा था।
श्रीलंका में आपातकाल घोषित करने की प्रक्रिया
आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
यह श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत लगाया गया है।
1947 का सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश (पीएसओ) आपातकाल की उद्घोषणा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
अध्यादेश के तहत, आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है "जहां राष्ट्रपति की राय है कि सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के हित में ऐसा करना समीचीन है।
आपातकालीन नियम एक महीने के लिए वैध होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हर 14 दिनों में एक महीने से अधिक की घोषणा या विस्तार के लिए अनुसमर्थन लेना होगा।
श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण
जैविक कृषि नीति ने सरकार के कर राजस्व में कटौती की।
नीतिगत विफलता
COVID-19 ने श्रीलंका के प्रमुख विदेशी राजस्व अर्जन क्षेत्रों को प्रभावित किया
तेजी से घट रहा विदेशी भंडार, एक स्पष्ट व्यापार घाटा और संबंधित भुगतान संतुलन की समस्या।
भारी विदेशी कर्ज और घरेलू उत्पादन में गिरावट
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये का मूल्य गिरकर 300 हो गया है, जिससे आयातक मुश्किल में हैं।
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