तमिलनाडु के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया
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तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेम को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह 26 सितंबर को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद आया है।
तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन रमी के प्रतिकूल प्रभावों को जाँच करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के चंद्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ऑनलाइन गेमिंग के आदी लोगों के पैसे खोने और कर्ज के जाल में फंसने की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया।
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और इस बात से संतुष्ट है कि परिस्थिति अध्यादेश की घोषणा को वारंट करती है।
अध्यादेश राज्यपाल की एक आपातकालीन कानून बनाने की शक्ति है, जो छह महीने के लिए वैध है।
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