नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने का विचार

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भारत सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, और प्रिवेंसन ऑफ़ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।

  • नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मामलों को एक विभाग के तहत लाने के लिए ये क़दम उठाया जा रहा है।

  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) ACT 1985 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ ACT 1988 ये दोनों वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा  संचालित किया जाता है I 

  • नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, और इसका नियंत्रण गृहमंत्रालय द्वारा किया जाता है।

  • एनडीपीएस अधिनियम की शर्तों के तहत, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक प्रमुख क़ानून प्रवर्तन और खुफिया संगठन है जिसे अवैध पदार्थों के उपयोग और तस्करी को रोकने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है।

  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985

  • NDPS का अधिनियमन वर्ष 1985 में मादक औषधि नीति संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय को पूरा करने के लिये किया गया था।

  • इस अधिनियम में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को ज़ब्त करने तथा रसायनों व औषधियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु 1989 में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए थे। 

  • वर्ष 2001 में NDPS अधिनियम के सज़ा संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया।

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