डाकघर अधिनियम 2023 आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ
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डाकघर अधिनियम, 2023 आधिकारिक रूप से 18 जून 2024 को प्रभावी हुआ, जिसने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जगह ली।
खबर का अवलोकन
नए अधिनियम के तहत, सरकार को राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी चिंताओं जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित पार्सल को रोकने का अधिकार है।
अवरोधन सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा या शांति सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है, जिसे केंद्र या राज्य सरकारों या नामित अधिकारियों द्वारा अधिकृत किया जाता है।
प्रभारी अधिकारी रोके गए शिपमेंट को रोक सकते हैं या उनका निपटान कर सकते हैं और अधिनियम या अन्य कानूनों के अनुसार निषिद्ध वस्तुओं वाले पार्सल को खोलने, रोकने या नष्ट करने का अधिकार रखते हैं।
डाक सेवाओं के महानिदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ
नियुक्ति: डाक सेवाओं के महानिदेशक भारतीय डाक का नेतृत्व करेंगे।
नियामक शक्तियाँ: सेवाओं के लिए शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर विनियमन बनाने का अधिकार।
विधायी प्रक्रिया
डाकघर विधेयक 2023 दिसंबर में संसद द्वारा पारित किया गया।
राष्ट्रपति की स्वीकृति: 24 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई।
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