"राष्ट्र-विरोधी" शब्द भारतीय कानून में परिभाषित नहीं :
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- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा को सूचित किया कि देश में लागू होने वाले किसी भी कानून या नियम या किसी अन्य कानूनी अधिनियम के तहत 'एंटीनेशनल' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31D (आपातकाल के दौरान) में 'राष्ट्रविरोधी गतिविधि' शब्द डाला। बाद में, 43वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा हटा दिया गया।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य के विषय हैं इसलिए, "राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों की संख्या के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2017 के लिए अपनी वार्षिक 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट में 'राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किए गए अपराध' पर एक अध्याय बनाया जिसमें उन्होंने तीन राष्ट्रविरोधी तत्वों के रूप में, पूर्वोत्तर विद्रोहियों, वामपंथी चरमपंथियों और आतंकवादियों (जिहादी आतंकवादियों सहित) को सूचीबद्ध किया।
केंद्रीय गृह मंत्री - अमित शाह
केंद्रीय गृह सचिव - अजय कुमार भल्ला
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)
- एनसीआरबी 1986 में स्थापित एक भारतीय सरकारी एजेंसी है।
- यह अपराध और अपराधियों पर सूचनाओ को संग्रह के रूप में रखता है, ताकि जांचकर्ताओं को अपराध को अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके।
- यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) का हिस्सा है।
- मुख्यालय - नई दिल्ली
- वर्तमान निदेशक - रामफल पवार (आईपीएस)।
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