अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल नामांकन इस साल 31 मार्च तक पांच करोड़ 20 लाख के आंकड़े को पार कर गया है।
खबर का अवलोकन
इस योजना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वित्तीय वर्ष में 99 लाख की तुलना में एक करोड़ 19 लाख से अधिक नए ग्राहकों का नामांकन किया, जो 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।
मंत्रालय के अनुसार एपीवाई में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति 27 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक है और योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना ने 8.69 प्रतिशत का निवेश प्रतिफल अर्जित किया है।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) श्रेणी में, नौ बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने प्रति शाखा सौ से अधिक एपीवाई खाते खोले।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की श्रेणी के तहत, 32 बैंकों ने वार्षिक लक्ष्य हासिल किया, जबकि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने प्रति शाखा 160 से अधिक एपीवाई खाते खोले।
अटल पेंशन योजना के बारे में
अटल पेंशन योजना पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित भारत सरकार की गारंटीड पेंशन योजना है।
यह योजना भारत के किसी भी नागरिक को 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बैंक या डाकघर शाखाओं के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देती है जहां उस व्यक्ति का बचत बैंक खाता है।
इस योजना के तहत, एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी।
अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है।
अभिदाता और उसकी/उसका पत्नी/पति दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।
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