नैचुरल गैस पाइपलाइन के लिए यूनिफाइड रेट को मिली मंजूरी, 1 अप्रैल से नई दर लागू
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वन नेशन, वन ग्रिड और वन टैरिफ के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने एकीकृत टैरिफ में बदलाव का फैसला किया है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।
खबर का अवलोकन
PNGRB ने 73.93 रुपये प्रति MBTU (मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के स्तरीकृत एकीकृत टैरिफ को अधिसूचित किया है।
देश के संपूर्ण गैस नेटवर्क में तीन टैरिफ जोन के अनुसार दरें लागू की जाएंगी।
इस फैसले से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह गैस बाजारों के विकास और देश में गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार के विजन को सुगम बनाएगा।
तीन अलग-अलग टैरिफ जोन
गैस सोर्स से 300 किमी की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
गैस सोर्स से 300-1200 किलोमीटर की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
1200 किलोमीटर से अधिक दूरी का क्षेत्र तीसरे जोन में आएगा।
नेशनल गैस ग्रिड
इसके दायरे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, गेल इंडिया, पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात गैस लिमिटेड, रिलायंस गैस पाइपलाइन, GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड और GSPL इंडिया ट्रांस लिमिटेड आती हैं।
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