अमेरिकी अदालत ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी

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अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है।

खबर का अवलोकन  

  • कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जैकलीन चूलजियान द्वारा राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार के अनुरोध को मंजूरी दी गई है।

  • राणा को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में उनकी भूमिका के लिए भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 160 से अधिक लोग मारे गए थे।

  • भारत ने राणा पर आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने, युद्ध छेड़ने, हत्या और जालसाजी सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। 

  • राणा को 2011 में शिकागो में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा को सामग्री सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने मुंबई आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी। 

  • भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।

प्रत्यर्पण क्या है?

  • प्रत्यर्पण एक व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की औपचारिक प्रक्रिया है।

  • इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाना या सजा देना है।

  • भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत विनियमित किया जाता है।

  • कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) प्रभाग, विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण अधिनियम को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है।

  • अंडर-इनवेस्टिगेशन, अंडर-ट्रायल और सजायाफ्ता अपराधियों के मामले में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

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