रिफंड में देरी पर अमेरिका ने एयर इंडिया पर 14 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया
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अमेरिकी परिवहन विभाग के एक आदेश के तहत, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर देर से या रद्द की गई उड़ानों के लिए $121.5 मिलियन की राशि के रिफंड में देरी पर दंड के रूप में $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अमेरिकी कानून के तहत, उड़ान सेवा रद्द होने या यात्री द्वारा प्रस्तावित विकल्प को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में एयरलाइंस और टिकट एजेंटों के पास उपभोक्ताओं को धन वापसी करने का कानूनी दायित्व है।
अमेरिकी नियमों के अनुसार, किसी एयरलाइन के लिए रिफंड अस्वीकार करना और इसके बदले ऐसे उपभोक्ताओं को वाउचर प्रदान करना गैरकानूनी है।
अमेरिकी परिवहन विभाग को हवाई यात्रियों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं कि रद्द करने या उड़ानों में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद समय पर रिफंड प्रदान करने में एयरलाइंस विफल थी।
अमेरिकी विभाग ने विलंबित रिफंड पर छह एयरलाइनों पर जुर्माना लगाया है, जिसे "ऐतिहासिक" प्रवर्तन कार्रवाई कहा गया है।
डेनवर स्थित फ्रंटियर और टीएपी पुर्तगाल के बाद एयर इंडिया पर लगाया गया जुर्माना तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है।
एयर इंडिया के अलावा फ्रंटियर, टीएपी पु्र्तगाल, एयरो मेक्सिको, ईआई एआई और एविएंका एयरलाइंस पर भी अमेरिकी सरकार ने जुर्माना लगाया है।
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