उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर, पंजीकरण शुल्क से छूट दी
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 14 अक्टूबर, 2022 से तीन साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।
खबर का अवलोकन
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार, 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100 प्रतिशत कर छूट दी जाएगी।
यदि खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण राज्य में ही किया जाता है तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को लाभ प्रदान करेगी।
सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
ये इलेक्ट्रिक वाहन सभी ऑटोमोबाइल होंगे जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं।
इनमें सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं।
नीति के अनुसार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?
इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं।
उनकी परिचालन लागत कम होती है और वे पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि वे बहुत कम या कोई जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का उपयोग नहीं करते हैं।
ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधनों आदि की समस्याओं को हल कर सकते हैं।
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