विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को कानूनी और सुरक्षित गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने 29 सितंबर को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है। 

  • अदालत ने कहा कि विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

  • न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो एक पुरुष के साथ रिश्ते के विफल होने और पुरुष साथी द्वारा उसे छोड़े जाने के बाद 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करना चाहती थी।

  • पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम  के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए।

  • दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस महिला को कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट, 1971 के बारे में

  • 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम की शुरुआत के बाद से भारत में गर्भपात विभिन्न परिस्थितियों में कानूनी अधिकार रहा है।

  • महिलाओं की सुरक्षित और कानूनी गर्भपात को सक्षम बनाने के लिए अधिनियम में 2003 में संशोधन किया गया था।

  • अधिनियम में वर्ष 2021में भी संशोधन किया गया.

MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान

  • इस संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है -

  1. यदि गर्भावस्था को जारी रखने से माँ के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो

  2. यदि भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यताएं हैं

  3. यदि गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप गर्भावस्था हुई (लेकिन यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए लागू है)

  4. यदि गर्भावस्था यौन हमले या बलात्कार का परिणाम है

  • विभिन्न परिस्थितियों में दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय के बाद 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।

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