ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
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लंदन की एक वेस्टमिंस्टर अदालत द्वारा भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश के दो महीने बाद, ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने इस मामले पर अपनी मंजूरी दे दी है।
खबर का अवलोकन
उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था जिसे गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।
स्विस विमान निर्माता पिलाटस एयरक्राफ्ट से 75 पीसी -7 ट्रेनर विमान खरीदने के लिए 2009 में 2,985 करोड़ रुपए के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में 60 वर्षीय भंडारी 2019 से जांच के दायरे में हैं।
वह कथित तौर पर लंदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी संपत्तियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी जांच का सामना कर रहे हैं।
प्रत्यर्पण क्या है?
प्रत्यर्पण एक व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की औपचारिक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन या सजा है।
भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) प्रभाग, विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण अधिनियम का संचालन करने वाला केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है।
अंडर-इन्वेस्टिगेशन, अंडर-ट्रायल और दोषी अपराधियों के मामले में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
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