सीसीआई ने गूगल को अपनी प्ले स्टोर नीति में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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CCI fines Google Rs 936 crore

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन दिग्गज गूगल पर "अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी ‘प्रमुख स्थिति’ का दुरुपयोग करने" के लिए 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।यह दूसरी बार है जब सीसीआई ने गूगल पर जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल  पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

सीसीआई ने गूगल को अपने प्ले स्टोर पर एक ऐप की लिस्टिंग के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति का पालन करते हुए पाया। गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड आधारित   उपकरणों के लिए आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर है।एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ,गूगल द्वारा विकसित किया गया है और भारत में लगभग 96% स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं।

मामला क्या है ?

अगर कोई कंपनी जिसने एंड्रॉइड ऐप विकसित किया है और प्लेस्टोर पर सूचीबद्ध होना चाहता है तो उसे गूगलको शुल्क देना होता है । ऐप डेवलपर को गूगल  को शुल्क का भुगतान करने के लिए केवल  गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम (जीपीबीएस) का उपयोग करना होता है ।

जो ऐप डेवलपर्स जीपीबीएस का उपयोग नहीं करते हैं उन्हें अपने उत्पादों को  गूगल प्ले स्टोर  पर सूचीबद्ध करने की अनुमति नहींहोती है।

गूगल की इस नीति को सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में पाया गया क्योंकि गूगलअपने बाजार प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग कर ,अपने  भुगतान प्रतियोगी जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), वॉलेट और अन्य ऐप को बाजार से बाहर रख रहा था ।

सीसीआईके अनुसार गूगल  ने ऐप डेवलपर्स को इन-ऐप भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया क्योंकि इन-ऐप डिजिटल सामान बेचने से इन डेवलपर्स के लिए अपने काम का मुद्रीकरण करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है ।

नियामक ने अपने प्ले स्टोरपर तृतीय-पक्ष बिलिंग भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने सहित गूगल को  आठ सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है।

सीसीआई ने सुधारात्मक उपायों को लागू करने और अपने आचरण को संशोधित करने के लिए गूगल को  30 दिन का समय दिया है।

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