धर्मांतरित दलितों को 'अनुसूचित जाति' का दर्जा देने पर विचार करने के लिए केंद्र ने समिति गठित की

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केंद्र ने धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, “जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं”। समिति का गठन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है।

समिति के प्रमुख

तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन करेंगे। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ रविंदर कुमार जैन और यूजीसी सदस्य प्रो (डॉ) सुषमा यादव सदस्य के रूप में शामिल हैं।

आयोग को दो साल में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देनी होगी।

मामला क्या है

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, यह निर्धारित करता है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। मूल आदेश जिसके तहत केवल हिंदुओं को वर्गीकृत किया गया था, बाद में सिखों और बौद्धों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।

हालाँकि कई अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी भी  भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद (एनसीडीसी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मुद्दे पर अपनी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

सरकार द्वारा नए आयोग का गठन किया गया है ताकि वह अदालत के समक्ष मामले पर अपना विचार प्रस्तुत कर सके।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: वीरेंद्र कुमार

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