सीआईटीईएस द्वारा शीशम आधारित वस्तुओं के लिए नियमों में बदलाव से भारतीय निर्यातकों को लाभ

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भारत के हस्तशिल्प निर्यातकों को एक बड़ी राहत देते हुए वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस),पार्टियों के सम्मेलन की 19वीं बैठक (सीओपी 19) ने सहमति व्यक्त की है कि अब  किसी भी संख्या में शीशम (दालबर्जिया सिस्सू, ) लकड़ी-आधारित वस्तुओं को बिना सीआईटीईएस परमिट के शिपमेंट में एकल खेप के रूप में निर्यात किया जा सकता है, यदि इस खेप के प्रत्येक उत्पाद का व्यक्तिगत वजन 10 किलो से कम है।

पनामा शहरपनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 19 वीं बैठक आयोजित की जा रही है।

इससे पहले 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाले शीशम की लकड़ी से निर्मित फर्नीचर या हस्तशिल्प की हर खेप को सीआईटीईएस की अनुमति की आवश्यकता होती थी।

इस नियम ने भारत से शीशम के निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किआ था ।  अब नियम में इस बदलाव से भारत से शीशम से बने फर्नीचर या हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इस पर काम करने वाले 50,000 कारीगरों को लाभ होगा।

वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस)

वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की स्थापना 1973 में लुप्तप्राय वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सरकारी परमिट की आवश्यकता के द्वारा जंगली वनस्पतियों और जीवों को विलुप्त होने से बचाने में मदद करने के लिए की गई थी।

वर्तमान में 184 देश इसके सदस्य हैं।

वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की पहली  बैठक 1976 में बर्नस्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी।

18 वीं बैठक 2019 में जिनेवास्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी।


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