सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली: नियुक्तियाँ और न्यायिक प्रणाली
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सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली
परिचय: सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक प्रणाली को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
विकास: न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान के बजाय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
कॉलेजियम प्रणाली की संरचना
प्रमुख: कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) करते हैं, जो नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सदस्य: कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं।वे न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों के संबंध में निर्णय लेने में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं।
उच्च न्यायालय कॉलेजियम: उच्च न्यायालयों के मामले में, कॉलेजियम का नेतृत्व संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, उनके साथ दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होते हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया
विशिष्ट प्राधिकारी: उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह से कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है।यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों के चयन का प्राथमिक तंत्र है।
सरकार की भूमिका: कॉलेजियम द्वारा संभावित उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के बाद सरकार की भागीदारी सामने आती है। सरकार की भूमिका में नियुक्ति की प्रक्रिया करना और औपचारिक नियुक्ति आदेश देना शामिल है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
मुख्यालय: नई दिल्ली
स्थापना: 26 जनवरी 1950
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