सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सक्षम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को सक्षम बनाने और सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 फरवरी को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

खबर का अवलोकन 

  • इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच किया गया।

  • केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अमित शाह और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

  • इससे कॉमन सर्विस सेंटर्स की अवधारणा को देश की छोटी से छोटी इकाई तक आसानी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

  • यह समझौता पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में मदद करेगा।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS

  • ये जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं।

  • यह ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करता है।

  • 1904 में पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) की स्थापना की गई थी।

  • पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।

पैक्स के उद्देश्य

  • ऋण लेने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना 

  • सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करना

  • सदस्यों की बचत की आदत में सुधार लाने के लक्ष्य से जमा राशि एकत्र करना

  • सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास की व्यवस्था करना

  • सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना


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