सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया

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Government declares The Resistance Front, TRF as a terrorist organisation

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

खबर का अवलोकन 

  • गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि "टीआरएफ की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।"

  • गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है।

  • मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया।

  • सरकार ने मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया, जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में एक आतंकवादी के रूप में रहता है।

  • कुछ वर्षों से कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ कश्मीर में सुरक्षा बलों सहित नागरिकों पर अधिकांश हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ था।

द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)

  • टीआरएफ वर्ष 2019 में लश्कर-ए-तैयब के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया। 

  • यह यूएपीए के तहत पहली अनुसूची के क्रम संख्या 5 में सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।

  • हाफिज सईद के नेतृत्व वाली लश्कर की एक शाखा, टीआरएफ का गठन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सहयोग से किया गया था। 

  • इसका गठन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के जवाब में किया गया था।

  • इसका नेतृत्व टीआरएफ कमांडर शेख सज्जाद गुल द्वारा किया जाता है।

  • जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्या की योजना से संबंधित टीआरएफ के सदस्यों/सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967

  • यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। 

  • इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

  • गैरकानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है।


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