सरकार ने मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाले नौ महीने से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम के अनुसार चार वर्ष तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।
ये नए नियम सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 की धारा नियम 138 में संशोधन करके बनाए गए थे।
इन्हें भी जानें
मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 129 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो पगड़ी पहने सिख नहीं है, उसे सरकार द्वारा मोटरसाइकिल या अधिसूचित वाहन पर ड्राइविंग या पीछे बैठने के दौरान एक सुरक्षात्मक टोपी (हेलमेट) पहनना अनिवार्य होगा।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
सीएमवीआर : सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल (केंद्रीय मोटर वाहन नियम)
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