सरकार ने स्टील पर निर्यात शुल्क वापस लिया
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सरकार ने 19 नवंबर, 2022 से स्टील पर निर्यात शुल्क वापस ले लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वित्त मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार लौह अयस्क और विभिन्न स्टील प्रोडक्ट्स पर निर्यात शुल्क को जीरो कर दिया गया है अर्थात अब स्टील प्रोडक्ट्स के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
केंद्र सरकार ने 22 मई, 2022 से पहले की यथास्थिति बहाल कर दी है।
इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है।
19 नवंबर, 2022 से निम्न नियम प्रभावी होंगे -
लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (58 प्रतिशत लौह मात्रा) के निर्यात पर शून्य निर्यात शुल्क शून्य होगा।
लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (58 प्रतिशत लौह मात्रा) के निर्यात पर 30 प्रतिशत कम निर्यात शुल्क लगेगा।
लौह अयस्क पेलेट्स के निर्यात पर निर्यात शुल्क शून्य होगा।
एचएस 7201, 7208, 7209, 7210, 7213, 7214, 7219, 7222 और 7227 के तहत वर्गीकृत पिग आयरन और स्टील उत्पादों के निर्यात पर निर्यात शुल्क शून्य होगा।
एन्थ्रेसाइट/पीसीआई और कोकिंग कोल तथा फेरोनिकेल पर 2.5 प्रतिशत का आयात शुल्क लगेगा।
कोक और सेमी कोक पर 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा।
निर्यात शुल्क क्या है?
निर्यात शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में आयातित वस्तुओं के साथ-साथ भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं पर लगाया जाता है।
निर्यात का अर्थ है भारत से माल को दूसरे देशों में ले जाना।
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