गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में दो स्थानों के नाम परिवर्तन को मंजूरी दी
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद उत्तर प्रदेश में दो स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है।
गोरखपुर जिले के नगर पालिका परिषद 'मुंडेरा बाजार' का नाम बदलकर 'चौरी-चौरा' तथा देवरिया जिले के 'तेलिया अफगान' गांव का नाम बदलकर 'तेलिया शुक्ला' करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
किसी राज्य में शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया
- संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है।
- हालांकि, संविधान में किसी राज्य के शहरों के नाम में बदलाव के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है।
- वर्त्तमान में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह 1953 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
- इन दिशा-निर्देशों के तहत जो राज्य सरकार,अपने शहरों का नाम बदलना चाहती है, उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय कोअपना प्रस्ताव भेजना होगा।
- गृह मंत्रालय अन्य केंद्रीय एजेंसियों जैसे रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया और भारत के रजिस्ट्रार जनरल से परामर्श करता है।
- एजेंसियों से मंजूरी के बाद गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है।
- उसके बाद ही राज्य सरकार,अपने शहरों के नाम बदल सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री: अमित शाह
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