2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने त्यागी नागरिकता

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गृह मंत्रालय (एमएचए) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • आंकड़ों के अनुसार 78,000 से अधिक भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ कर अमेरिकी नागरिकता ग्रहण की, जो अन्य सभी देशों में सबसे अधिक है।

  • चीन में रहने वाले 362 भारतीयों ने भी चीनी नागरिकता हासिल की।

  • 2021 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 1,63,370 है।

  • 2015 और 2021 के बीच सात साल की अवधि में 9.24 लाख से अधिक लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग किया।

  • वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या क्रमशः 1,33,049, 1,34,561, 1,44,017 और 85,248 थी।

शीर्ष 10 देश जहां भारतीयों ने 2021 में अपनी नागरिकता का त्याग किया

  1. संयुक्त राज्य अमेरिका (2021 में 78,284 और 2020 में 30,828)

  2. ऑस्ट्रेलिया (2021 में 23,533 और 2020 में 13,518)

  3. कनाडा (2021 में 21,597 और 2020 में 17,093)

  4. यूनाइटेड किंगडम (2021 में 14,637 और 2020 में 6,489)

  5. इटली (2021 में 5,986 और 2010 में 2,312)

  6. न्यूजीलैंड (2021 में 2,643 और 2020 में 2,116)

  7. सिंगापुर (2021 में 2,516 और 2020 में 2,289)

  8. जर्मनी (2021 में 2,381 और 2020 में 2,152)

  9. नीदरलैंड्स (2021 में 2,187 और 2020 में 1,213)

  10. स्वीडन (2021 में 1,841 और 2020 में 1,046)

नागरिकता क्या है?

  • नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है।

  • नागरिकता को संविधान के तहत ‘संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है।

  • संविधान में नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दिया गया है।

  • वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम, नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है।

भारत में नागरिकता त्याग करने की विधियाँ

  • एक भारतीय नागरिक, जो पूर्ण आयु और क्षमता का है, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है।

  • यदि कोई व्यक्ति, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है क्योंकि भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है।

  • यदि कोई नागरिक संविधान का अपमान करता है, फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार में शामिल हो, 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है.

  • यदि किसी नागरिक को पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता के पाँच वर्ष के दौरान किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो तो इस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है।

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