भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित किया
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इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार, भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है।
भारत चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत लगभग 22,000 भारतीय छात्रों की परेशानी को चीन के समक्ष उठाता रहा है,ये छात्र वहां जा कर कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं।
चीन ने अभी तक इन छात्रों को देश में आने की मंजूरी नहीं दी है।
वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था।
भारत को लेकर 20 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने कहा, ''चीन के नागरिकों को जारी किए गए टूरिस्ट वीजा अब वैध नहीं हैं
भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल के नागरिक; भारत द्वारा जारी निवास परमिट वाले यात्री; भारत द्वारा जारी वीज़ा या ई-वीज़ा वाले यात्री; भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड या बुकलेट वाले यात्री; भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड वाले यात्री; और राजनयिक पासपोर्ट वाले यात्री भारत में प्रवेश कर सकते हैं।
दस साल की वैधता वाले पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं हैं।
क्या है टूरिस्ट वीजा
पर्यटक वीजा एक आधिकारिक दस्तावेज या टिकट है जो किसी व्यक्ति को अवकाश और पर्यटन के उद्देश्य से किसी विदेशी देश में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है।
इसे "यात्रा वीजा", "आगंतुक वीजा", या "अस्थायी प्रवास वीजा" के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
यह धारक को थोड़े समय के लिए मेजबान देश में रहने की अनुमति देता है। यह कई दिनों से लेकर कई महीनों तक हो सकता है।
प्रवास के दौरान, पर्यटक वीजा धारकों को काम करने या गैर-पर्यटक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं है।
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