न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करने के बाद न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को 10 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
एन वी रमना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं।
उन्हें बार से अगस्त 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
जस्टिस एसएम सीकरी, जिन्होंने 1971 में 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, के बाद जस्टिस ललित बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे।
न्यायमूर्ति ललित ने दो बार सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
जस्टिस उदय उमेश ललित के बारे में
उनका जन्म 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था।
जस्टिस ललित को जून, 1983 में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा एडवोकेट के रूप में नामांकित किया गया था।
उन्होंने जनवरी, 1986 में दिल्ली आने से पहले दिसंबर, 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत किया।
उन्होंने अक्टूबर 1986 से 1992 तक सोली सोराबजी के चैम्बर में काम किया और उस अवधि के दौरान भारत संघ के वकीलों के पैनल में शामिल थे जब सोली सोराबजी भारत के अटॉर्नी जनरल थे।
1992 से 2002 तक उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में कार्य किया और अप्रैल 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।
उन्हें वन मामलों, वाहनों के प्रदूषण, यमुना के प्रदूषण आदि कई महत्वपूर्ण मामलों में एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया गया था।
ऐतिहासिक फैसले
अगस्त 2017 में एक पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें वह भी शामिल थे, ने 3-2 बहुमत से तत्काल 'तीन तलाक' के माध्यम से तलाक की प्रथा को "शून्य", "अवैध" और "असंवैधानिक" घोषित किया।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने त्रावणकोर के तत्कालीन शाही परिवार को केरल के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रबंधन करने का अधिकार दिया था, जो कि सबसे अमीर मंदिरों में से एक है।
न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 7 के तहत बच्चे के शरीर के यौन अंगों को छूना या 'यौन इरादे' से शारीरिक संपर्क करना दंडनीय है।
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