हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल लोकसभा से अयोग्य घोषित

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लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की है, जिन्हें हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की एक अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था।

खबर का अवलोकन 

  • 13 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार 11 जनवरी को कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा फैजल को सजा सुनाए जाने की तिथि से अयोग्य घोषित किया गया है।

  • यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अंतर्गत लिया गया है।

  • लक्षद्वीप की अदालत ने फैजल समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

  • कवारत्ती सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या का प्रयास करने के दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।


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