एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लिए 2900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पीठ ने कर्नाटक सरकार को ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफलता के कारण , पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया है।

खंडपीठ ने तरल अपशिष्ट / सीवेज प्रबंधन में विफलता के लिए सरकार पर 2,856 करोड़ रुपये और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए 540 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 500 करोड़ रुपये जमा करा चुकी है , इसलिये, उसे अगले  दो महीने के भीतर 2900 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर एक अलग कोष में जमा करना होगा।

फंड, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव के अधीन होगा और इसका उपयोग पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाएगा।

एनजीटी ने हाल के महीनों में नगरपालिका कचरे के कुप्रबंधन के लिए तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जैसे कई राज्यों पर जुर्माना लगाया है।

एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण  की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों  का निपटारा करता है ।

इसका मुख्यालय, नई दिल्ली है ।

एनजीटी के अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल

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