मार्च 2023 के अंत तक आधार से लिंक नहीं किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा: आयकर विभाग
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24 दिसंबर 2022 को आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की हैकि वे स्थायी खाता संख्या (पैन) जो अगले साल मार्च के अंत तक आधार से जुड़े नहीं हैं, उन्हें "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग के अनुसार "आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा और 1 अप्रैल 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा,"।
छूट वाली श्रेणी
मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है;
- असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति;
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी;
- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और
- व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है।
पैन के निष्क्रिय होने का परिणाम
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद, वह व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। कुछ परिणाम हैं ;
- व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आई-टी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा;
- उसकी लंबित टैक्स रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी;
- निष्क्रिय पैन को लंबित कर रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है;
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को एक बार पैन के निष्क्रिय होने के बाद पूरा नहीं किया जा सकता है और
- उस व्यक्ति के कर को उच्च दर पर काटा जाना आवश्यक होगा।
- करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टल जैसे विभिन्न अन्य मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों में से एक है।
12 अंकों वाला आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है जबकि पैन एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित की जाती है।
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