संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया
Tags: National National News
संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 को 14 दिसंबर को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
विधेयक की प्रमुख विशेषताएं
यह विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
विधेयक में नई दिल्ली नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया गया है।
नया विधेयक वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों के संचालन को शामिल करने के लिए अधिनियम में इसका विस्तार करता है।
मध्यस्थता के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।
विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख से पांच साल तक अधिनियम को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देता है।
यह केंद्र केवल दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए होगा और विदेशों से आने वाले दलों के लोगों के लिए भी होगा।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -