पी एम जे डी वाई खाते मार्च'17 में 60.38% से बढ़कर नवंबर'21 में 85.70% हो गए
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- पी एम जे डी वाई खाते मार्च'17 में 60.38% से बढ़कर नवंबर'21 में 85.70% हो गए
- भारत सरकार के अनुसार भारत में 24 नवंबर 2021 को प्रधान मंत्री जनधन योजना (पी एम जेडी वाई) खाताधारकों की संख्या 43.94 करोड़ थी और पी एम जे डी वाई खाताधारक को 31.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए थे।
- यह नवंबर 2021 तक भारत में 85.70% परिवार को कवर करता है।
- मार्च 2017 में यह 60.38% थी।
- सबसे ज्यादा पी एम जे डी वाई खाता 756.69 लाख उत्तर प्रदेश में खोला गया।
पी एम जे डी वाई योजना - प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पी एम जे डी वाई) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो कि किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है।
- इसका उद्देश्य समाज के गरीब और हाशिए के लोगो को बैंकों में अपना खाता खोलकर और उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाना है और उन्हें ऋण सुविधा आदि तक पहुंच प्रदान करना ।
योजना की मुख्य विशेषता:
- भारत में जिस व्यक्ति की किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं है उसका एक बुनियादी बचत बैंक खाता (बी एस बी डी) भारत में किसी भी बैंक में खोला जाता है
- पी एम जे डी वाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- पी एम जे डी वाई खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
- पी एम जे डी वाई खाताधारक को रुपे(Rupay) डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
- 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए पी एम जे डी वाई खातों में 2 लाख रुपये तक) पी एम जे डी वाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ उपलब्ध है।
- पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओ डी) सुविधा उपलब्ध हैं।
- पी एम जे डी वाई खाते, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी एम जे जे बी वाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी एम एस बी वाई), अटल पेंशन योजना (ए पी वाई), सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के लिए पात्र हैं।
इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी और इसे 28 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था।
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