राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को : चुनाव आयोग

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9 जून को चुनाव आयोग ने भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए  चुनाव की तारीख 18 जुलाई की घोषणा की।

  • चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी, नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून निर्धारित की गई है.

  • जरूरत पड़ने पर वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी।

  • राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई, 2022 को समाप्त हो जाएगा, और संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव को कार्यकाल से पहले पूरा करना आवश्यक है।

  • भारत के राष्ट्रपति

  • भारत के राष्ट्रपति को देश के प्रथम नागरिक और राज्य के मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है।

  • वह उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी के साथ केंद्रीय कार्यकारिणी का एक हिस्सा है।

  • राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

  • भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई सीधा चुनाव नहीं है, एक निर्वाचक मंडल उन्हें चुनता है।

  • वोट राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों और विधायकों द्वारा डाले जाते हैं।

  • निर्वाचक मंडल संसद के ऊपरी और निचले सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों से बना होता है।

  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल का हिस्सा हैं।

  • राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में दिए गए हैं।

  • निर्वाचक मंडल की स्थिति

  • चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 4,809 सदस्य होंगे।

  • राज्यसभा सांसद - 233

  • लोकसभा सांसद - 543

  • राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के विधायक - 4,033

  • वोटों का कुल मूल्य - 10 लाख 86 हजार 431

  • संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति का चुनाव

  • अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति के चुनाव की रीति।

  • अनुच्छेद 56 - राष्ट्रपति की पदावधि

  • अनुच्छेद 57 - पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता।

  • अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता


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