आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस को तीसरे पक्ष के माध्यम से ऋण की वसूली रोकने का निर्देश दिया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 22 सितंबर 2022, को जारी एक आदेश में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल), मुंबई को निर्देश दिया कि, वे तीसरे पक्ष के एजेंटों के माध्यम से ऋण की वसूली और पुनर्ग्रहण गतिविधि को तुरंत रोक दें।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह द्वारा प्रवर्तित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है।
- यह निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के तहत आरबीआई द्वारा जारीकिया गया था।
- नियामक कार्रवाई झारखंड के हजारीबाग में एक घटना के मद्देनजर हुई है, जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की ओर से काम कर रहे एक रिकवरी एजेंट ने कथित तौर पर एक गर्भवती महिला को उसके परिवार के ट्रैक्टर को जब्त करने के दौरान कुचल दिया था।
- आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक कोड जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि, उधारदाताओं को अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए, लगातार विषम समय में उधारकर्ताओं को परेशान नहीं करना चाहिए या ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु :
- भारत में बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।
- एनबीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।
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