आरबीआई ने अमेज़न पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
खबर का अवलोकन
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में यह जुर्माना लगाया गया है।
ऐसा पाया गया कि अमेज़न पे (इंडिया) केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
तदनुसार, इकाई को नोटिस जारी की जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
अमेज़ॅन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड यूएस-आधारित अमेज़ॅन के स्वामित्व वाली ऑनलाइन भुगतान सेवा है।
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