आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल बोर्ड का अधिक्रमण किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 नवंबर को कहा कि उसने विभिन्न भुगतान दायित्वों का निर्वहन नहीं किया| जिस कारण रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को हटा दिया है।

रिलायंस कैपिटल ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) और एक्सिस बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान में चूक की थी।

अनिल अंबानी  के स्वामित्व वाली   रिलायंस कैपिटल एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है जो  बीमा, गृह, वित्त, ब्रोकिंग आदि के व्यवसाय में है।

आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है।

एनबीएफसी का नियामक आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 अध्याय III (B), (C) और अध्याय V के तहत, RBI भारत में NBFC (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों) का नियामक है।

इस अधिनियम के अनुसार यदि आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि 'सार्वजनिक हित' में या जमाकर्ताओं या लेनदारों के हित के लिए हानिकारक तरीको का प्रयोग कर रही है| एनबीएफसी के मामलों को रोकने के लिए, बोर्ड को अधिकतम पांच वर्षों के लिए हटाया जा सकता है और प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है।

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