सेबी ने सीजी पावर मामले में गौतम थापर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया
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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अवंता समूह के अध्यक्ष गौतम थापर पर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस से अवैध रूप से धन निकालने का दोषी पाते हुए .उस पर लिए पांच साल का प्रतिबंध और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जिस समय यहघटना हुए थी उस समय गौतम थापर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के अध्यक्ष थे।
सेबी के इस कदम के बाद अब गौतम थापर अगले पांच साल तक बाजार से पूंजी नहीं जुटा सकते।
सेबी ने कंपनी के पूर्व सीएफओ वी आर वेंकटेश और दो पूर्व निदेशकों माधव आचार्य और बी हरिहरन को भी 6 महीने से 3 साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है ।
मामले की पृष्ठभूमि
2019 में, सीजी पावर कंपनी ने कहा था कि कंपनी के लेखांकन(एकाउंट्स )में धोखाधड़ी हुई है और कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियों को छुपा लिया था ।
कंपनी की एकाउंट्स की जांच के बाद, सेबी ने पाया कि थापर सहित कंपनी के प्रमुख अधिकारियों द्वारा कई अनियमितताएं और धोखाधड़ी के लेनदेन किए गए थेऔर सीजी पावर कंपनी से अन्य थापर कंपनी,अवंता ग्रुप को फंड डायवर्ट किया जा रहा था।
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अध्यक्ष: माधाबी पुरी बुच
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