सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों में म्युचुअल फंड इकाइयों को शामिल किया

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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 30 सितंबर 2022 को अपनी बोर्ड बैठक में सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 में म्यूचुअल फंड इकाइयों को शामिल करने का निर्णय लिया है ।

इसका मतलब यह  है कि म्यूचुअल फंड से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी,जो अभी तक यूनिट धारकों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है , का उपयोग अपने लाभ के लिए इस्तेमाल  करने वाले फंड हाउस के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

एक अंदरूनी सूत्र का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास म्यूचुअल फंड योजनाओं से संबंधित अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का अधिकार है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।

  • यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
  • यह भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
  • सेबी के पहले अध्यक्ष डॉ एस ए दवे (1988-90) थे।
  • माधबी पुरी बुच सेबी की वर्तमान और 10वीं अध्यक्ष हैं।
  • मुख्यालय: मुंबई

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