सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज

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CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने 19 मई को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पथी वेंकटरमण विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई।

खबर का अवलोकन 

  • इसके साथ, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 की स्वीकृत संख्या तक बढ़ गई है।

  • हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या केवल एक छोटी अवधि के लिए अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी क्योंकि तीन न्यायाधीश जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

  • जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन अगले महीने गर्मी की छुट्टी के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं।

  • शीर्ष अदालत का ग्रीष्मकालीन अवकाश 22 मई से 2 जुलाई तक चलेगा।

  • 11 अगस्त 2030 को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की सेवानिवृत्ति के बाद नवनियुक्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विश्वनाथन, भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और 25 मई, 2031 तक इस पद पर बने रहेंगे।

  • शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की नियुक्ति का वारंट 18 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से जारी किया गया।

न्यायाधीशों की नियुक्ति : कॉलेजियम प्रणाली

  • भारत में कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।

  • इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है, जिसके पास नियुक्तियां करने की शक्ति होती है।

  • यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के एक फैसले द्वारा स्थापित की गई थी और यह विवाद और आलोचना का विषय रही है।

  • कुछ ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी के लिए इसकी आलोचना की है, जबकि अन्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसका बचाव किया है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

  • राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) भारत में एक प्रस्तावित निकाय था जिसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।

  • NJAC अधिनियम 2014 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

  • अदालत ने माना कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता को कम करने की कोशिश की।

  • परिणामस्वरूप, कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया और भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसका उपयोग जारी रहा।

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