बाल विवाह निषेध संशोधन-विधेयक-2021

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2021 के तहत महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया है। पुरुषों के लिए विवाह की कानूनी आयु 21 वर्ष है। इस फैसले के साथ, सरकार नेपुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र को बराबर लाएगी। यह निर्णय समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली के नेतृत्व में चार सदस्यीय टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित है। हाल ही में विधेयक को व्यापक जांच और हितधारकों के साथ चर्चा के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

पृष्ठभूमि:

  • भारत में, विवाह की न्यूनतम आयु पहली बार शारदा अधिनियम, 1929 के कानून के द्वारा निर्धारित की गई थी।
  • इस कानून के प्रायोजक हरबिलास सारदा के नाम पर शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। वह एक न्यायाधीश और आर्य समाज के सदस्य थे।
  • बाद में इसका नाम बदलकर बाल विवाह निरोधक अधिनियम (सीएमआरए), 1929 कर दिया गया। 1978 में, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था।
  • विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून के अपने मानक होते हैं, जो अक्सररीति-रिवाज को दर्शाता है।
  • हिंदुओं के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है। इस्लाम में, युवावस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी को वैध माना जाता है।
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।विवाह के नए युग को लागू करने के लिए इन कानूनों में संशोधन की उम्मीद है।

बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रमुख उद्देश्य :-

विधेयकों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

  • यह विवाह के संबंध में पार्टियों को नियंत्रित करने वाले किसी भी प्रथा या उपयोगसहित अन्य सभी मौजूदा कानूनों को अधिभावी करते हुए अपने आवेदन को सुदृढ़ करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करेगा|
  • विवाह योग्य उम्र के मामले में महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना है|
  • पार्टियों को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून, प्रथा, उपयोग या प्रथा के बावजूद बाल विवाह को प्रतिबंधित करें|
  • घोषणा करें कि अधिनियम के प्रावधानों का पार्टियों को नियंत्रित करने वाले हर दूसरे कानून, प्रथा, उपयोग या प्रथा पर प्रभाव पड़ेगा|
  • राष्ट्रपति की सहमति मिलने के दो साल बाद कानून लागू होगा

मौजूदा विवाह अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

  • संवैधानिक जनादेश: संविधान मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में लैंगिक समानता की गारंटी देता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध की भी गारंटी देता है।
  • मौजूदा कानून पुरुषों और महिलाओं के बीच विवाह योग्य उम्र में लैंगिक समानता के संवैधानिक जनादेश को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं करते हैं क्योंकि लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है।

महिला सशक्तिकरण :- 

भारत में लड़कियों की कम उम्र में शादी के कारण, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की प्राप्ति नहीं हो पाती है| और कौशल विकास आदि के संबंध में महिलाओं को अक्सर नुकसानदेह की स्थिति में डाल दिया जाता है।

  • उन पर कम उम्र में ही पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है जो उन्हें शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा, आदि से वंचित करदिया जाता है।
  • लड़कियों की शादी से पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करना और कार्यबल का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है। लेकिन कम उम्र में शादी के करण पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता बनी रखती हैं।

स्वास्थ्य कारण : -

  • महिलाओं की देर से शादी से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही जन्म के समय पोषण स्तर और लिंग अनुपात में सुधार होगा, क्योंकि इससे पिता और माता दोनों के लिए जिम्मेदार अभिभावक की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उन्हें अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करने में सक्षम होगे|
  • यह किशोर गर्भधारण की घटनाओं को भी कम करेगा, जो न केवल महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं बल्कि इसके परिणामस्वरूप अधिक गर्भपात और मृत जन्म भी होते हैं।

भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व : -

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा है ,और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन 1979, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

बिल की आलोचना

  • इस बिल की कई लोगों ने आलोचना की है।
  •  मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-
  • समान नागरिक संहिता और व्यक्तिगत कानून|
  • इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और कुछ मुस्लिम सांसदों ने संसद में इस बिल पर बहस के दौरान इसका विरोध किया। उनका तर्क है कि महिलाओं के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने के सरकार के प्रस्ताव को मुस्लिम पर्सनल लॉ का अतिक्रमण करने का प्रयास बताया जा रहा है। इसे पिछले दरवाजे से भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
  • समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा , भारत के लिए यह कानून अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
  • सामाजिक और अन्य मुद्दे जो भारत में लड़कियों की कम उम्र में शादी को मजबूर करते हैं|
  • दहेज की बढ़ती मांग: माता-पिता को डर है कि अगर वे अपनी लड़कियों की शादी में देरी करते हैं तो उन्हें अधिक दहेज देना होगा क्योंकि दहेज की दर समय के साथ बढ़ती जाती है।
  • गरीबी: गरीबी के कारण कई माता-पिताअपनी बालिकाओं की शादी कर देते हैं क्योंकि वे बच्चे की शिक्षा और पालन-पोषण से संबंधित खर्च नहीं उठा सकते हैं|
  • सामाजिक कलंक: हमारे समाज में बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वे लड़कियों की शादी में देरी करते हैं, तो लड़कियां दूसरे लड़कों के साथ भाग सकती हैं और परिवार में बदनामी ला सकती हैं।

आलोचक का कहना है कि इन सामाजिक दृष्टिकोण और पारंपरिक सामाजिक रीति-रिवाजों को बदले बिना वे अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।

  • अवैध विवाह में वृद्धि: बाल और महिला अधिकार कार्यकर्ता, साथ ही जनसंख्या और परिवार नियोजन विशेषज्ञ महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं, इस आधार पर कि इस तरह का कानून आबादी के एक बड़े हिस्से को अवैध विवाहों में धकेल देगा। 
  • वैवाहिक मुद्दे और विवाह का अपराधीकरण: एक चिंता यह भी है कि अगर 18 या 19 साल की उम्र में विवाहित लड़की वैवाहिक समस्याओं का सामना करती है, और निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, तो उसका पति यह दलील दे सकता है कि विवाह वैध नहीं है, और वह अधिकारों से रहित है। इससे बड़ी संख्या में विवाहों का अपराधीकरण हो जाएगा जो कानून के लागू होने के बाद होंगे।.
  • मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता:
  • महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष रखी गई है, फिर भी बाल विवाह जारी है और ऐसे विवाहों में कमी मौजूदा कानून के कारण नहीं बल्कि बालिका शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण हुई है। इसलिए बाल विवाह को रोकने वाला कानून प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है।
  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 5 के अनुसार बाल विवाह में गिरावट आई है, लेकिन 2015-16 में यह 27% से कम होकर 2019-20 में 23% हो गई है।
  • हाशिए के समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव: कानून अंत मेंकठोरता से लागू होगा, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए के समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे वे कानून का उलंघन करने वाले बन जाएंगे।
  • अन्य कानूनी प्रावधानों में आयु के साथ विरोधाभास: एक महिला को 18 वर्ष की आयु में वयस्क माना जाता है। आपराधिक कानूनों सहित वयस्क नागरिकों पर लागू होने वाले सभी कानून 18 वर्ष की आयु में एक महिला पर लागू होंगे। 18-21 वर्ष की आयु के बीच , एक महिला वयस्क जेल में जेल की सजा के लिए पर्याप्त उम्र की है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, वह शादी करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए बहुत छोटी है। आलोचकों ने इसे महिला सशक्तिकरण के बजाय महिला शिशुकरण कहा है।
  • वैश्विक सहमतिभारत 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें न्यूनतम आयु के रूप में 18 वर्ष की सिफारिश की गई थी।
  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:
  • यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों पर हमला होने के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन था।
    • संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

क्या लागू करने की जरूरत है: जया जेटली समिति की सिफारिशें:

  • दूर-दराज के क्षेत्रों से संस्थानों में लड़कियों के परिवहन सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
  • कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी सिफारिश की गई है, जैसा कि स्कूलों में यौन शिक्षा है।
  • गारंटीकृत रोजगार के अवसर और शिक्षा तक पहुंच 18-21 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए विवाह को अपराध घोषित करने के बजाय युवा महिलाओं को सूचित विकल्प बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने की आवश्कता हैं।
  • समिति ने कहा कि जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता है, कानून लागू होने के बाद भी उतना प्रभावी नहीं होगा।
  • विवाह की उम्र बढ़ाने और नए कानून की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए|
  • सरकार को महिलाओं और लड़कियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ-साथ लक्षित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) अभियानों पर जोर देने की जरूरत है। महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने से भी लिंग-तटस्थता आएगी।
  • लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार के दायरे को व्यावसायिक अध्ययन तक बढ़ाने से बहुत मदद मिलेगी।

भाषान्तर संजय

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