UAPA परीक्षण तहत कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते - सुप्रीम कोर्ट:
Tags: National News
UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार एवम विचाराधीन कैदीयो की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में बिना किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और न्याय का प्रशासन से जनता का विश्वास उठ जायेगा।
- कोर्ट ने कहा कि समय पर न्याय देना मानवाधिकार का हिस्सा है।
- अदालत ने माना कि यदि समय पर सुनवाई संभव नहीं है और आरोपी को पहले ही एक महत्वपूर्ण अवधि की सजा काट चूका है, तो अदालतों का दायित्व है कि वह आरोपी को जमानत पर रिहा करे।
- इसने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए मामलों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए
उच्चतम न्यायालय ने 74 वर्षीय आशिम की अपील पर सुनवाई करते हुए देखा की , UAPA के तहत 10 साल से अधिक समय से जेल में था और अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा-किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। ललित कुमार बनाम भारत संघ, 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। |
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967 यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में 1969,2004,2012,2019 में चार बार संशोधन किया गया है। UAPAअधिनियम 1967 के महत्वपूर्ण बिंदु:
|
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मुंबई में 26/11 के घातक हमलों के बाद, सरकार ने भारत में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट निकाय (एनआईए )जिसकी स्थापना 2008 में किया गया| एनआईए के संबंध में मुख्य बिंदु:
नई दिल्ली में विशेष न्यायालय के पास अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अनुसार विदेशों में सभी एनआईए जांच मामलों का अधिकार क्षेत्र है। |
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -