केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कानून के उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस को रद्द कर दिया है। फाउंडेशन एक गैर-सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार से जुड़ा है।

मंत्रालय का निर्णय 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच पर आधारित था।

एफसीआरए लाइसेंस रद्द क्यों किया गया?

2020 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005-06 के दौरान चीनी सरकार से $ 300,000 स्वीकार किए थे। भाजपा ने आरोप लगाया था  कि आरजीएफ को प्राप्त धन भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की पैरवी करने के लिए "रिश्वत" था।

एमएचए ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और एफसीआरए  के संभावित उल्लंघनों की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था ।

राजीव गांधी फाउंडेशन

राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गाँधी की स्मृति में एक थिंक टैंक के रूप में नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान किया गया था ।

यह 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि सहित कई मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए एक थिंक टैंक के रूप काम कर रहा

था ।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।

एफसीआरए क्या है? 

  • विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 , भारत में निवासी कुछ व्यक्तियों, कंपनियों, राजनीतिक दलों, संघ या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की प्राप्तियों को नियंत्रित करता है।
  • सरकार विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाता है।
  • यह संघों, एनजीओ के लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है यदि वे कानून में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं।
  • कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

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