उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया
Tags: State News
उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाले एक विधेयक को मंजूरी प्रदान की है।
खबर का अवलोकन
उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 के रूप में जाना जाने वाला विधेयक उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 30 नवंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था।
यह निर्णय राज्य सरकार में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिलाओं के लिए आरक्षण
इस विधेयक में 24 जुलाई, 2006 तक भर्ती की जाने वाली रिक्तियों में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
उसके बाद, उत्तराखंड में स्थायी रूप से अधिवासित महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
कैबिनेट की मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर को राज्य सरकार की नौकरियों में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अध्यादेश लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था।
यह कदम उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया जाएगा।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -