उत्तराखंड का नया नकल विरोधी कानून
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उत्तराखंड के राज्यपाल ने हाल ही में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी।
खबर का अवलोकन
अध्यादेश का नाम उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय) अध्यादेश, 2023 है।
इसमें दोषियों के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है।
इस अध्यादेश का उद्देश्य परीक्षा के दौरान नकल को कम करना और शैक्षिक प्रणाली में निष्पक्षता को बढ़ावा देना है।
यह अध्यादेश यूकेपीएससी पेपर लीक के बाद आया है जिसके कारण लगभग 1.4 लाख सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी।
प्रमुख प्रावधान
नक़ल में शामिल उम्मीदवारों को दंडित किया जाएगा और उन पर `10 साल का प्रतिबंध` लगाया जाएगा।
इसमें नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल के साथ 10 करोड़ का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है।
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