जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली में होगी

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जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक 18 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

खबर का अवलोकन 

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी को रोकने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों और तंत्रों की स्थापना पर चर्चा की गई।

  • इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और साल के लिए बढ़ाने की पेशकश की गई है।

जीएसटी परिषद के बारे में

  • GST को लागू करने के लिए, 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित किया गया था।

  • जीएसटी परिषद को जीएसटी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

  • यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था।

जीएसटी परिषद के सदस्य

  • केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त)।

  • प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

जीएसटी परिषद के कार्य

  • जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करना।

  • यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है?

  • इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।

  • यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है और इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।

  • जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि अप्रत्यक्ष करों को एक साथ कर दिया गया है।


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