पैक्ड दही, पनीर और आटा पर 5% जीएसटी

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जीएसटी काउंसिल के फैसले के लागू होने से ग्राहकों को 18 जुलाई से पहले से पैक, लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही के साथ-साथ 5,000 रुपये से अधिक किराए पर अस्पताल के कमरों पर 5% जीएसटी देना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • इससे पहले केवल ब्रांडेड पैक्ड चावल पर ही जीएसटी लगता था, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद सभी प्रकार के चावल (ब्रांडेड और अनब्रांडेड) और आटा (ब्रांडेड और अनब्रांडेड) पर जीएसटी लगेगा।

  • सरकार ने 5000 रुपए से अधिक के बिना आईसीयू वाले अस्पताल के कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है।

  • इसके साथ ही अब होटल में 1000 रुपए से कम का कमरा लेने पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे पहले दोनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था।

इन वस्तुओं पर पहली बार लगेगा जीएसटी

  • दही, लस्सी, छाछ (5%)

  • पनीर (5%)

  • सभी प्रकार का गुड़ (5%)

  • खांडसारी चीनी (5%)

  • शहद (5% जीएसटी)

  • चावल, राई, जौ, जई (5%)

  • आटा (5%)

  • नारियल पानी (12%)

  • चावल का आटा (5%)

अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया जीएसटी दर 

  • सोलर वॉटर हीटर (12%)

  • प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, कटिंग ब्लेड वाले चाकू, पेपर चाकू और पेंसिल शार्पनर, एलईडी लैंप - 18%

  • कुछ सेवाएं जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और श्मशान के लिए कार्य अनुबंध - 18%

  • जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएं - 12%

GST में कमी या छूट

  • ट्रक, माल ढुलाई जहां ईंधन की लागत शामिल है, पर जीएसटी अब 18% के बजाय 12% लगेगा।

  • पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से आने-जाने वाले यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी में छूट केवल इकोनॉमी क्लास तक ही सीमित रहेगी।

  • कोई भी व्यक्ति केवल कला या संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग के लिए जीएसटी छूट का दावा कर सकेंगे।

  • इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी पैक के साथ लगे हों या नहीं, 5% की रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र होंगे।

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