केंद्र सरकार ने एसईजेड में आईटी इकाइयों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक 100% वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 8 दिसंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में काम करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को 31 दिसंबर 2023 तक घर (डब्ल्यूएफएच) या ऐसे क्षेत्रों के बाहर किसी भी स्थान से 100 प्रतिशत काम करने की अनुमति दी है।
सरकार ने आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के कर्मचारियों के लिए डब्ल्यूएफएच की अनुमति देने के लिए एसईजेड कानून के तहत नियम 43A में संशोधन किया है।
जुलाई 2022 में, केंद्र सरकार ने एसईजेड में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी थी। अब तक, डब्ल्यूएफएचको एसईजेड इकाई में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई थी।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)
भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया है जिसे 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। 22 नवंबर 2022 तक भारत में 270 ऑपरेशनल एसईजेड हैं। एसईजेड की अवधारणा चीन से ली गई है ।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत में एसईजेड का नोडल निकाय है।
एसईजेड अधिनियम 2005 के अनुसार एसईजेड के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
(a) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन; (b) वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; (c) घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना; (d) रोजगार के अवसरों का सृजन; (e) बुनियादी सुविधाओं का विकास।
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